चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। याचिका में पंजाब के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर किसानों द्वारा किए जा रहे अवरोधों को हटाने और आम जनता के लिए आसान यातायात की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है और कुछ कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।