रायपुर। डीएमएफ घोटाला में एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है. ईडी ने निलंबित आईएएस रानू साहू और 9 अन्‍य लोगों की 21 करोड़ 47 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी है। इसमें जमीन, आवासीय संपत्तियां, सावधि जमा और बैंक बैलेंस सहित इन संपत्तियां शामिल है।

ईडी की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि ये संपत्तियां आईएएस रानू साहू और नौ अन्य आरोपियों माया वारियर, राधेश्याम मिर्झा, भुवनेश्वर सिंह राज, वीरेंद्र कुमार राठौर, भरोसा राम ठाकुर, संजय शेंडे, मनोज कुमार द्विवेदी, हृषभ सोनी और राकेश कुमार शुक्ला की हैं, जो डीएमएफ घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही हैं।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज तीन अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके डीएमएफ की हेराफेरी की साजिश रची।

ईडी ने एक बयान में कहा, “डीएमएफ अनुबंधों को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए, ठेकेदारों ने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को अनुबंध मूल्य का 15 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक कमीशन और अवैध रिश्वत का भुगतान किया।” ईडी की जांच से डीएमएफ घोटाले की कार्यप्रणाली का पता चला है और यह पता चला है कि ठेकेदारों के बैंक खाते में जमा किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा ठेकेदारों द्वारा सीधे नकद में निकाल लिया गया था या आवास प्रवेश प्रदाताओं को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसके बदले ठेकेदारों ने नकद प्राप्त किया था। ईडी ने कहा, “आवास प्रवेश प्रदाताओं के साथ इन लेन-देन को विक्रेताओं द्वारा बिना किसी वास्तविक खरीद के माल की खरीद के रूप में दिखाया गया था।

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